जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव और दिल्ली में शाही ईदगाह में शांति बनाए रखने, राजधानी में 5 अक्टूबर तक धारा 163 लागू , दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने जारी किया आदेश
नई दिल्ली: राजधानी नई दिल्ली में अगले पांच अक्टूबर तक धारा 163 लागू कर दी गई है । इसे पहले धारा 144 से जाना जाता था । दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी एडवाइजरी के अनुसार, पुलिस को कुछ खुफिया रिपोर्ट्स मिली । इसके बाद दिल्ली में धारा 163 लागू करने का फैसला लिया गया है । वहीं आने वाले दिनों ने काफी त्योहार पड़ने वाले हैं, जिससे सड़कों पर भीड़ होना लाजमी है।
बता दें जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव और दिल्ली में शाही ईदगाह मामले को देखते हुए शांति बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है । वहीं, दो अक्टूबर को राजधानी में कई वीआईपी मूवमेंट के दौरान माहौल न बिगड़े और इसी महीने में दशहरा और दिवाली जैसे पर्व को लेकर खुफिया रिपोर्ट्स आई थी, जिसके आधार पर धारा 163 दिल्ली में पांच अक्टूबर तक लागू रहेगी।
दिल्ली पुलिस कमिश्नर के तरफ से यह आदेश जारी किया गया है। कमिश्नर संजय अरोड़ा के आदेश अनुसार, दिल्ली में पांच या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ जमा नहीं हो सकेंगे । साथ ही किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र में धरना प्रदर्शन भी नही कर सकेंगें।
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