संदेश भारत, रायपुर। संदेश भारत के खबर का असर हुआ। सरपंच को विकास कार्यों में धांधली करना भारी पड़ा। ग्राम पंचायत बनरसी के सरपंच खेलुराम साहू को बर्खास्त कर दिया है। ग्रामीण विकास कार्यों की 15 वें वित्त की राशि का गमन करने के आरोप में पंचायती राज अधिनियम के तहत आरंग अनुविभागीय अधिकारी पुष्पेंद्र शर्मा के द्वारा यह कार्रवाई की गई।
सरपंच खेलुराम साहू के ऊपर कई आरोप और जांच के लिए आवेदन ग्रामीणों द्वारा किया गया है। जिसका जांच होना अभी बाकी है। 7 बिंदु पर दोषी पाए जाने के चलते खेलुराम साहू को सरपंच पद से निष्काशित किया गया। साथ ही 6 लाख 76 हजार से अधिक राशि की वसूली की जाएगी।
ग्रामीणों ने किया उजागर
पूर्व सरपंच प्रतिनिधि ईश्वर साहू, पंच पुनाराम साहू और साथ ही अन्य ग्रामीणों ने मिलकर पूरे मामले को उजागर किया। आशंका होने के बाद ग्रामीणों ने सीईओ जनपद पंचायत आरंग को आवेदन के माध्यम से जानकारी दी। साथ हो ग्रामीणों का कहना है कि अभी 28 कार्यों की जांच नहीं की गई है। जांच टीम आने पर सरपंच गायब हो जाता है।
इन कार्यों पर पाए गए दोषी
15 वें वित्त की राशि का गमन जिसमें तालाब गहरीकरण, गली क्रांकिटीकरण, बगझूला मंदिर परिसर में शौचालय निर्माण, नाली निर्माण, DMF की राशि और पापड़ मशीन की राशि का बिना कार्य कराए आहरण कर लिया।
लोकहित के लिए हानिकारक
राजस्व आदेश अनुवृत्ति पत्र के अनुसार सरपंच ग्राम पंचायत बनरसी पर लगाए गए आरोप की पुष्टि होने और दोषी पाया जाना लोकहित के लिए हानिकारक है। इसलिए उन्हें छत्तीसगढ़ पंचायतीराज अधिनियम के धारा 40 के तहत पद से बर्खास्त करने का आदेश दिया है।
© Sandesh Bharat. All Rights Reserved.
Powered by Tivra Technologies