संदेश भारत रायपुर।
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अहम निर्देश जारी किया है। राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी नवीनतम अधिसूचना (क्रमांक 516) के तहत, सरकारी कर्मचारियों को अब शेयर, डिबेंचर, सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड और क्रिप्टोकरेंसी जैसे निवेश विकल्पों में बार-बार ट्रेडिंग करने पर सख्त पाबंदी लगाई गई है।
यह संशोधन छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 19 में किया गया है।
क्या है नया संशोधन?
नियम 19 के तहत अब स्पष्ट कर दिया गया है कि:
कोई भी सरकारी कर्मचारी इंट्रा डे ट्रेडिंग (Intra-day), BTST, Futures & Options (F&O), क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग/निवेश जैसे साधनों में बार-बार खरीद-फरोख्त नहीं कर सकेगा।
यदि कोई कर्मचारी ऐसा करता पाया गया, तो इसे सेवा आचरण के उल्लंघन की श्रेणी में मानते हुए कार्रवाई की जा सकती है।
केवल सामान्य निवेश जैसे लंबी अवधि के लिए म्यूचुअल फंड या शेयर खरीद की अनुमति है, वह भी सीमित सीमा में।
सरकार की मंशा साफ है:
सरकार का मानना है कि बार-बार इस तरह के वित्तीय लेन-देन में शामिल होना न सिर्फ कर्मचारी के कर्तव्यों को प्रभावित करता है, बल्कि यह संभावित भ्रष्टाचार, अंदरूनी जानकारी के दुरुपयोग और काले धन के चलन को भी बढ़ावा दे सकता है।
प्रमुख बातें संक्षेप में:
सरकारी कर्मचारी अब बार-बार शेयर, F&O, क्रिप्टो ट्रेडिंग नहीं कर सकते।
इन्वेस्टमेंट की गतिविधियों को लेकर सिविल सेवा आचरण नियमों में संशोधन।
आदेश 30 जून 2025 से प्रभावी हो गया है।
अंतर-विभागीय अनुमति के बिना इस प्रकार का निवेश प्रतिबंधित होगा।
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