संदेश भारत, रायपुर।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) नहीं लगाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ अब प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है।
यातायात और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम ने पहली कार्रवाई में 111 वाहनों पर चालानी कार्रवाई करते हुए ₹1,000 से ₹3,000 तक का जुर्माना वसूला है।
जुर्माना किससे कितना वसूला गया?
• दो और तीन पहिया वाहन चालकों से ₹1,000
• चार पहिया वाहनों से ₹2,000
• मध्यम और भारी वाहनों से ₹3,000 तक का जुर्माना वसूला गया है।
अधिकारियों ने साफ कहा है कि यह केवल शुरुआती कार्रवाई है। नियमों का उल्लंघन जारी रहा तो और भी कड़े कदम उठाए जाएंगे।
नियम और अंतिम तारीख क्या थी?
सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगवाने के लिए 30 अप्रैल 2025 तक का समय दिया था।
वाहन मालिकों को लगातार समझाइश दी जा रही थी, लेकिन अधिकांश वाहन चालक लापरवाह बने रहे।
अब जब डेडलाइन खत्म हो चुकी है, तो ट्रैफिक पुलिस ने चालानी कार्रवाई शुरू कर दी है।
HSRP क्यों है जरूरी?
HSRP (High Security Registration Plate) एक खास एल्यूमिनियम प्लेट होती है जिसमें QR कोड और यूनिक सीरियल नंबर होता है।
यह प्लेट टेम्पर-प्रूफ होती है, जिससे चोरी या फर्जी नंबर प्लेट से बचाव होता है।
HSRP सरकारी पोर्टल पर रजिस्टर्ड होती है और वाहन की पहचान पूरी तरह सुरक्षित बनती है।
कौन-कौन से नियम लागू हैं?
• केंद्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 50 के अनुसार, हर वाहन पर HSRP लगाना अनिवार्य है।
• मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 39/192 के तहत बिना HSRP के वाहन चलाने पर जुर्माना लगाया जाता है।
ट्रैफिक विभाग की चेतावनी
यातायात पुलिस ने वाहन चालकों को अंतिम चेतावनी दी है कि जो भी वाहन HSRP के बिना पाए जाएंगे, उन पर अब सीधी जुर्माना कार्रवाई की जाएगी।
इसलिए वाहन मालिक जल्द से जल्द अपने वाहनों पर HSRP लगवाएं, ताकि कानूनी कार्रवाई और अतिरिक्त जुर्माने से बचा जा सके।
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