CBSE लॉ सिलेबस में बड़ा बदलाव: 2026-27 से पढ़ाए जाएंगे भारतीय न्याय संहिता और नए कानूनी सुधार

CBSE लॉ सिलेबस में बड़ा बदलाव: 2026-27 से पढ़ाए जाएंगे भारतीय न्याय संहिता और नए कानूनी सुधार

संदेश भारत, रायपुर।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने अपने विधि अध्ययन (Law Studies) पाठ्यक्रम में बड़े बदलाव की घोषणा की है। 2026-27 शैक्षणिक सत्र से 11वीं और 12वीं कक्षा के लॉ सिलेबस में भारतीय न्याय संहिता (BNS), तीन तलाक और राजद्रोह जैसे पुराने कानूनों का निरस्तीकरण, तथा धारा 377 के समाप्त होने जैसे ऐतिहासिक कानूनी सुधार शामिल किए जाएंगे।

पुराने कानूनों की जगह लेंगे नए प्रावधान

CBSE की पाठ्यक्रम समिति और शासी निकाय ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत विद्यार्थी औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लेने वाले नए प्रावधानों के साथ-साथ भारत के कानूनी ढांचे को नया रूप देने वाले ऐतिहासिक न्यायिक फैसलों और सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे।

कानूनी ढांचे में हुए बड़े बदलाव

पांच साल पहले 11वीं-12वीं में विधि अध्ययन विषय शुरू करने का उद्देश्य छात्रों में बुनियादी कानूनी साक्षरता विकसित करना था। तब से भारत के कानूनों में बड़े सुधार हुए हैं, जिनमें शामिल हैं:

भारतीय न्याय संहिता (BNS) ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की जगह ली

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) ने दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की जगह ली

भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) ने पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम को प्रतिस्थापित किया

इन बदलावों का उद्देश्य आधुनिक और त्वरित न्याय प्रणाली को लागू करना है।

विशेषज्ञ समिति करेगी नई किताबों का निर्माण

CBSE अगले शैक्षणिक सत्र के लिए अद्यतन पाठ्यपुस्तकें तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करेगा। इसमें विषय-वस्तु विकास एजेंसियों को भी शामिल किया जा सकता है। बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक, किताबें नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के अनुरूप और आधुनिक, आकर्षक शिक्षण पद्धति पर आधारित होंगी।

विद्यार्थियों के लिए बढ़ेगा महत्व

CBSE ने विधि अध्ययन विषय 2013 में 11वीं और 2014 में 12वीं में शुरू किया था। अब यह विषय कानून, लोक नीति और शासन में करियर बनाने वाले विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प बन चुका है।

Author Praveen dewangan
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