साय सरकार का फरमान, मेडिकल स्टूडेंट नहीं कर सकेंगे नौकरी और निजी प्रैक्टिस, जाने क्या आदेश जारी किया ?
संदेश भारत डेस्क, रायपुर: छत्तीसगढ़ के मेडिकल स्टूडेंट के लिए चिंता का विषय है, वें पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं, अब निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे l साथ ही पढ़ाई के दौरान सर्विस और नौकरी करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है l
साय सरकार ने मेडिकल क्षेत्र में बड़ा आदेश जारी किया है. इसके अनुसार मेडिकल में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान निजी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे l पढ़ाई के दौरान सर्विस और नौकरी भी नहीं कर सकेंगे l यह आदेश छत्तीसगढ़ के तमाम शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए जारी हुआ है l जो मेडिकल में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं l
पढ़ाई के दौरान नहीं कर सकेंगे निजी प्रैक्टिस
साय सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि जो मेडिकल के छात्र प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों और डेंटल कॉलेजों में पीजी की पढ़ाई कर रहे हैं वे अपनी शिक्षा सत्र के दौरान किसी प्रकार की निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकते l इस दौरान वह किसी तरह की सेवा और नौकरी भी नहीं कर पाएंगे l चिकित्सा शिक्षा रायपुर की तरफ से इसे स्पष्ट किया गया है l
चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2021 के अनुसार फैसला
साय सरकार ने छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर चिकित्सा प्रवेश नियम एवं विवरणिका 2021 के अनुसार यह फैसला लिया है l प्रदेश के तमाम मेडिकल कॉलेज के डीन को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिए गए हैं l जिसके तहत मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज में इस नियम का कठोरता से पालन करने की बात कही गई है l
स्टूडेंट को देना होगा शपथ पत्र
इस आदेश के अनुसार सभी छात्र छात्राओं को शपथ पत्र जारी करने को कहा गया है l जिसमें छात्र छात्राओं को अपने पाठ्यक्रम अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के निजी प्रैक्टिस, सेवा और नौकरी नहीं करना होगा l ऐसा सभी मेडिकल के स्टूडेंट अपने शपथ पत्र में लिखकर देंगे l
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