खाद्य विभाग सख्त, चावल जमा नहीं किया, राईस मिल में दबिश, मिलरों की जब्त होगी बैंक गारंटी
संदेशभारत डेस्क, रायपुर l छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में खाद्य विभाग ने कस्टम मिलिंग का चावल नागरिक आपूर्ति निगम में जमा नहीं करने वाले मिलरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है l इसके तहत 16 अक्टूबर को खाद्य विभाग ने आरंग क्षेत्र के कृष्णा फूड्स राईस मिल छापा मारकर वहां से एक हजार क्विंटल से अधिक धान एवं 377 क्विंटल चावल की जब्ती की। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि कलेक्टर गौरव सिंह ने कस्टम मिलिंग का चावल समय पर जमा नहीं करने वाले मिलरों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस निर्देश के मुताबिक समय पर चावल जमा नहीं करने वाले मिलरों पर कार्रवाई की जाएगी।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कस्टम मिलिंग का चावल जमा नहीं करने वाले मिलरों की सूची तैयार की गई है l इस सूची के अनुसार राइस मिलरों को निर्धारित समय सीमा में शत-प्रतिशत कस्टम मिलिंग का चावल जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि कलेक्टर की उपस्थिति में राइस मिलरों की बैठक हुई। इस बैठक में राइस मिलरों को समय सीमा के अंतर्गत चावल जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में गोयल हर्ष, कृष्णा फूड्स, रानूलाल गांधी राईस मिल, गुरुनानक राईस इंडस्ट्रीज सहित अन्य कई मिलरों के संचालक अनुपस्थित थे। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि कलेक्टर ने अनुपस्थित रहने वाले राइस मिलरों की जांच करने के बाद कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके अनुसार आगामी दिनों में इन मिलरों की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
क्या है कस्टम मिलिंग
धान से चावल निकलवाने का काम सरकारी राइस मिलों के अलावा निजी मिलर्स से भी कराया जाता है। मिलर्स को मिलिंग के बदले में निर्धारित दर के बराबर चावल अपने पास रखकर शेष चावल राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित को लौटाना होता है। यह प्रक्रिया कस्टम मिलिंग कहलाती है।
चावल के बदले राशि की रिकवरी
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रायपुर जिला में पिछले वर्ष कस्टम मिलिंग का 1166 टन चावल 25 मिलरों ने जमा नहीं किया हैं। विभागीय टीम ने इसे लेकर कुछ मिलरों के यहां छापा मारा था। इस दौरान साढ़े तीन हजार क्विंटल चावल बरामद किया गया था। इन मामलों में जिला विपणन विभाग राईस मिलरों से चावल के बदले राशि की रिकवरी कर रही हैं।
आगामी 12 दिनों के भीतर जमा कराना होगा चावल
शासन के निर्देश के मुताबिक रायपुर जिला में राइस मिलरों को कस्टम मिलिंग का चावल 28 अक्टूबर तक जमा करना हैं, लेकिन बहुत से मिलर 60 से 70 प्रतिशत ही चावल जमा कर पाए हैं। ऐसे में शेष चावल को आगामी 12 दिनों के भीतर मिलरों को जमा कराना है।
चावल जमा नहीं करने पर होगी बैंक गारंटी जब्त
विभागीय अधिकारियों ने बताया कि जिला विपणन अधिकारी को प्रतिदिन लक्ष्य के अनुसार नागरिक आपूर्ति निगम में चावल जमा नहीं करने वाले राइस मिलर की बैंक गारंटी जब्त करने के निर्देश दिए गए हैं। इस निर्देश के तहत समय सीमा पर चावल जमा नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
17 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान का हुआ उठाव
सूत्रों के मुताबिक, जिले में अब तक लगभग 2 लाख 90 हजार मीट्रिक टन चावल जमा नहीं हो पाया है। इस साल 17 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान का उठाव हुआ है। इसके एवज में करीब 80 प्रतिशत ही चावल जमा हो पाया है।
मिलरों के खिलाफ होगी कार्रवाई
रायपुर जिला खाद्य नियंत्रक भूपेंद्र मिश्रा ने बताया कि, कलेक्टर के निर्देश के अनुसार निर्धारित समय-सीमा में कस्टम मिलिंग का चावल जमा नहीं करने वाले मिलरों के खिलाफ कार्रवाई होनी है। इसके तहत धान और चावल जब्ती के साथ बैंक गारंटी भी जब्त होगी।