संदेश भारत रायपुर l बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलासपुर के एक स्कूल परिसर में हुई तीन साल की बच्ची मुस्कान की मौत के मामले में उसके परिवार को 2 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश विभु दत्त गुरु की बेंच ने यह निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यह राशि एक महीने के भीतर मृतक बच्ची के माता-पिता को दी जाए और इसकी अनुपालन रिपोर्ट जिला कलेक्टर द्वारा दाखिल की जाए।
HIGHLIGHTS
1 . बिलासपुर हाई कोर्ट ने 3 साल की बच्ची की मौत पर दिया ₹2 लाख का मुआवजा। 2 . बिलासपुर की बच्ची की मौत: हाई कोर्ट ने परिवार को ₹2 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया। 3 . हादसे का शिकार हुई 3 साल की मुस्कान: बिलासपुर हाई कोर्ट ने परिवार को ₹2 लाख देने का निर्देश दिया।4 . लापरवाही से गई बच्ची की जान, अब हाई कोर्ट ने दिलाया ₹2 लाख का मुआवजा। |
क्या था पूरा मामला?
यह दुखद घटना 14 अगस्त को बिलासपुर के तालापारा घोड़ादाना स्कूल परिसर में हुई थी। आंगनबाड़ी के बाहर खेल रही तीन साल की मुस्कान पर लापरवाही से रखा गया एक लोहे का पाइप गिर गया था। यह पाइप डीजे संचालक रोहित देवांगन ने दीवार के सहारे खड़ा कर रखा था। गंभीर चोट लगने के कारण बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई।
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पुलिस जांच में लापरवाही की पुष्टि
पुलिस जांच में इस हादसे की वजह डीजे संचालक की लापरवाही पाई गई, जिसके बाद उसके और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इस मामले में पहले भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी के जरिए बच्ची के परिवार को 50,000 रुपये की सहायता दी जा चुकी थी, लेकिन अब हाईकोर्ट ने 2 लाख रुपये का अतिरिक्त मुआवजा देने का आदेश दिया है। इस फैसले को न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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