छूटे और पहली बार मतदाताओं के नाम जोड़ने चलेगा विशेष अभियान, BLO घर-घर जाकर करेंगे सत्यापन
छूटे और पहली बार मतदाताओं के नाम जोड़ने चलेगा विशेष अभियान, BLO घर-घर जाकर करेंगे सत्यापन
रायपुर, 2 अक्टूबर 2026। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची को अधिक सटीक और समावेशी बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत छूटे हुए मतदाताओं, पहली बार मतदान करने वाले युवाओं और पात्र नए मतदाताओं की पहचान कर उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ने की प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा।
प्री-SIR और वर्तमान मतदाता सूची का होगा मिलान
विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया के दौरान तैयार की गई प्री-SIR मतदाता सूची और वर्तमान अंतिम मतदाता सूची की तुलना की जाएगी। BLO ऐसे मतदाताओं की पहचान करेंगे, जिनका नाम पहले की सूची में था, लेकिन वर्तमान मतदाता सूची में दिखाई नहीं दे रहा है।
इसके बाद ऐसे मतदाताओं की वर्तमान स्थिति की जानकारी जुटाई जाएगी और सूची में उनकी स्थिति दर्ज की जाएगी।
BLO घर-घर जाकर करेंगे सत्यापन
चिह्नित मतदाताओं की वास्तविक स्थिति जानने के लिए बूथ लेवल अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर सत्यापन करेंगे। यदि संबंधित व्यक्ति मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए पात्र पाया जाता है, तो BLO फॉर्म-6 भरने में सहायता करेंगे।
इसके साथ ही घर-घर संपर्क के दौरान यदि कोई पात्र व्यक्ति पहले से मतदाता सूची में शामिल नहीं है, खासकर पहली बार मतदान करने वाले युवा या छूटे हुए मतदाता, तो उसका नाम जोड़ने के लिए भी फॉर्म-6 भरवाया जाएगा।
राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी साझा होगी जानकारी
BLO द्वारा तैयार की गई सूची को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (BLA) के साथ साझा किया जाएगा। अभियान के बाद बूथवार तैयार सूचियां भी संबंधित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ साझा की जाएंगी, ताकि छूटे हुए पात्र मतदाताओं के नाम दर्ज कराने का अवसर उपलब्ध रहे।
विशेष शिविरों का भी होगा आयोजन
मतदाता सूची में नाम जोड़ने की सुविधा के लिए बूथ स्तर पर शिविर आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा रैन बसेरों, मजदूर कॉलोनियों में रहने वाले लोगों तथा बेघर और वंचित या हाशिए पर रहने वाले पात्र नागरिकों के नामांकन के लिए विशेष शिविर लगाए जाएंगे।
जागरूकता अभियान भी चलेगा
निर्वाचन विभाग SVEEP गतिविधियों के माध्यम से अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार करेगा। इसका उद्देश्य पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया और उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी देना है।
निगरानी करेंगे निर्वाचन अधिकारी
पूरे अभियान की प्रगति की नियमित समीक्षा मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO), जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) और निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO) द्वारा की जाएगी। फॉर्म-6 के माध्यम से प्राप्त आवेदनों और BLO की क्षेत्रीय सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर ERO संबंधित मामलों में निर्वाचन कानूनों के अनुसार कार्रवाई करेंगे।
मतदाता पंजीकरण एक सतत प्रक्रिया है। इसलिए पात्र व्यक्ति, जिसका नाम अभी तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं हुआ है या किसी कारण से नाम हट गया है, निर्धारित प्रक्रिया के तहत नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है।